हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अफवाहों को रोकने के लिए नही है कोई निर्धारित कानून

बढ़ते हेट स्पीच मामलो को लेकर चुनाव आयोग अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है

बढ़ते हेट स्पीच मामलो को लेकर चुनाव आयोग अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि देश में हेट स्पीच को लेकर न तो कोई स्पष्ट कानून है और न ही मौजूदा कानून समुचित है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि शीर्ष अदालत को इस मामले में समुचित आदेश देना चाहिए, क्योंकि विधि आयोग ने 267वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि आपराधिक कानून में हेट स्पीच को लेकर जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए। हेट स्पीच को लेकर स्पष्ट कानून नहीं है और मौजूदा कानून भी समुचित नहीं है।

चुनाव के दौरान हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए आयोग आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत राजनीतिक दलों समेत अन्य लोगों को सौहार्द बिगाड़ने से रोकने को लेकर काम करता है, लेकिन हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए निर्धारित कानून नहीं है।

Related Articles

Back to top button