मेडिकल कॉलेज प्रवेश भ्रष्टाचार मामले में CBI ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश समेत चार अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की माँगी मंजूरी

केंद्रीय जाँच एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश नारायन शुक्ला के साथ आईएम कुद्दूसी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर न्यायधीश और चार अन्य के खिलाफ लखनऊ में स्थित एक मेडिकल कॉलेज को उसके अनुकूल आदेश देने के लिए भ्रष्टाचार का मामला 4 दिसंबर, 2019 को दर्ज किया था।

अब केंद्रीय एजेंसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायधीश के खिलाफ प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज प्रवेश भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा चलाने की इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनुमति माँगी है आपको बता दे की सीबीआई ने इस मामले में 4 दिसंबर, 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश श्री नारायण शुक्ला के साथ आईएम कुद्दूसी और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिटायर जज के साथ 4 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस जाँच की थी जिसमे न्यायाधीश श्री नारायण शुक्ला को दोषी पाया गया था जिसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी, लेकिन न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने इसका पालन करने के बाबजूद श्री नारायण शुक्ला पर महाभियोग नहीं चलाया। जस्टिस एसएन शुक्ला जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे ।

केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया था,कि “नई दिल्ली में लखनऊ स्थित प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष बीपी यादव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दूसी, सुधीर गिरि के माध्यम से एक निजी व्यक्ति भावना पांडे के बीच एक साजिश रची गई थी। वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज (मेरठ) ने भ्रष्ट और अवैध तरीकों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री नारायण शुला से लखनऊ बेंच में एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए मामले के प्रबंधन के लिए उक्त साजिश को आगे बढ़ाने के लिए न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला को नियुक्त किया। “

आपको बता दे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मई 2017 में घटिया सुविधाओं और आवश्यक मानदंडों को पूरा न करने के कारण दो साल (2017-2019) के लिए मेडिकल छात्रों को प्रवेश देने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को प्रसाद संस्थान द्वारा जमा की गई 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने का भी निर्देश दिया था।

इसके बाद एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए, प्रसाद संस्थान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाने के लिए 24 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली।बाद में जांच से पता चला कि “आईएम कुद्दुसी और बीपी यादव ने 25 अगस्त, 2017 की सुबह लखनऊ में अपने आवास पर न्यायमूर्ति नारायण शुक्ला से मुलाकात की और अवैध रूप से रिश्वत दी”

उसी दिन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश एसएन शुक्ला की पीठ ने प्रसाद संस्थान की याचिका पर सुनवाई की और आदेश दिया कि “हम इस मामले को 31.08.2017 को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं, इस बीच याचिकाकर्ता के कॉलेज को कॉलेजों की सूची से नहीं हटाया जाएगा। लिस्टिंग की अगली तारीख यानी 31.08.2017 तक काउंसलिंग के लिए अधिसूचित। इसके अलावा, बैंक गारंटी का नकदीकरण भी लिस्टिंग की अगली तारीख तक रोक दिया गया है।”

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और शीर्ष अदालत ने बैंक गारंटी को नगद न करने का निर्देश देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस एसएन शुक्ला की बेंच के समक्ष लंबित मामले का निपटारा कर दिया

सूत्रों ने कहा, “उपरोक्त घटनाक्रम के बाद, बीपी यादव ने आईएम कुद्दूसी के साथ मिलकर न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला को भुगतान की गई अवैध रिश्वत वापस लेने के लिए पीछा किया और अवैध संतुष्टि का हिस्सा वापस कर दिया।”

जांच में उक्त अपराध में उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश एसएन शुक्ला की संलिप्तता का पता चला है, एजेंसी ने उन्हें आरोपी के रूप में चार्जशीट करने का फैसला किया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मंजूरी मांगी है।

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