मुंबई : जानिये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक, दी गयी थी यह दलील

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी के मामले में शीर्ष अदालत ने बड़ा निर्णय दिया है। सोमवार को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किसन कौल की पीठ ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल, बीते 18 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहीं भी हों, अपने ठिकाने का पर्दाफास करें।

इसी क्रम में परमबीर सिंह के वकील पुनीत बाली ने शीर्ष अदालत की जस्टिस संजय किसान कौल की पीठ को जानकारी दी कि परमबीर सिंह देश छोड़कर भागे नहीं हैं वरन जान का खतरा होने के कारण छिपे हुए हैं। उन्होंने आगे कोर्ट को बताया कि अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए तो वो खुद 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश हो जाएंगे।

बता दें कि, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर एक रियल एस्टेट डेवलपर और होटल व्यवसायी से जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगा था। सिंह के खिलाफ इस सम्बन्ध में कई मामले दर्ज हैं। मुख्य प्राथमिकी में दावा किया गया था कि जनवरी 2020 और मार्च 2021 के बीच रियल एस्टेट डेवलपर और होटल व्यवसायी से जबरन वसूली की गयी थी। इस पुरे मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुधीर भाजीपले ने भी सिंह को मामले के सिलसिले में 30 दिनों में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में आज की प्रक्रिया के दौरान दलील से संतुष्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक लगा दिया है।

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