सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका, केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की

सुब्रमण्यम स्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा था कि कोई भी नगारिक सिर्फ एक देश का नगारिक हो सकता है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक याचिका दाखिल की है। इस दौरान उन्होंने कोर्ट से उनकी नागरिकता को रद्द करने की मांग की है। वहीं इस याचिका पर कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया बड़ा आरोप

बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। साथ ही वह ब्रिटेन का पासपोर्ट भी रखते हैं। ऐसे में उन्होंने गृह मंत्रालय को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर साल 2019 में एक पत्र लिखा था। ऐसे में कोर्ट सरकार से इस मामले में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगे।

पत्र में लिखी ये बातें

सुब्रमण्यम स्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा था कि कोई भी नगारिक सिर्फ एक देश का नगारिक हो सकता है। दरअसल, नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिक को सिर्फ एकल नागरिकता प्रदान है। अगर वह किसी दूसरे देश की नागरिकता रखता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। वहीं साल 2019 की 20 अप्रैल की तारीख को उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। इस दौरान उन्होंने लिखा कि साल 2003 में बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी यूके में पंजीकृत हुई थी। इस कंपनी के सचिव और निदेशक राहुल गांधी थे। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2005 और 2006 में कंपनी ने वार्षिक रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश और उनकी जन्म की तारीख 19 जून, 1970 बताई गई थी।

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