अग्निवीरों को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में मिलेगी आयु छूट, 10 प्रतिशत आरक्षण भी

सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने के साथ ही निर्धारित आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरी में आयु छूट देने का ऐलान किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को अधिकत तीन साल की आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। अब सिविल पदों पर अग्निवीरों को तीन वर्ष के आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने के साथ ही निर्धारित आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के घायल होने पर कमेटी की जांच के बाद इलाज के पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले में कमेटी गठित होगी। पीड़ितों की मौत होने की स्थिति में परिजनों को मुआवजा मिलेगा। सरकार अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस की सुविधा भी मुहैया कराएगी। माइनिंग गार्ड में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा।

दुर्घटना होने पर सरकार उठाएगी खर्च

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि, अग्निवीरों को सीधी भर्ती में छूट मिलेगी। इसके साथ ही अग्निवीरों को पांच लाख तक ब्याज मुक्त लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार किसी दुर्घटना होने पर भी मुआवजा देगी। सड़क दुर्घटना में घायलों की पूरी खर्च सरकार उठाएगी।

30 हजार से अधिक वेतन देने पर उद्योगों को मिलेगा मुआवजा

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोई औद्योगिक इकाई किसी अग्निवीर को 30 हजार रुपए से अधिक का वेतन वेतन दिया जाता है, तो उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60 हजार सब्सिडी दी जाएगी।

Related Articles

Back to top button