UP में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ ई-अभिवहन प्रपत्र की नवीन व्यवस्था होगी लागू, शासनादेश जारी

शासनादेश में जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्रवाही, परिहारधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाही तथा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ ई- एमएम- 11 की वर्तमान में लागू व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त जिला अधिकारियों व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। यह नवीन /विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने हेतु प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म  विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। उप खनिजों के खनन पट्टा तथा खनिज खनन अनुज्ञा से संबंधित कार्य के समयबद्ध एवं सुचार संचालन के हित में ई एमएम- 11 जनरेशन हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर फीडिंग की व्यवस्था विकेंद्रीकृत करते हुए संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदन से जनपदीय खान अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध वेब पेज के माध्यम से कराया जाएगा।

शासनादेश जारी

जारी शासनादेश में जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्रवाही, परिहारधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाही तथा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह व्यवस्था 01 अगस्त 2024 से प्रवृत (लागू) होगी। जारी शासनादेश में कहा गया है कि संबंधित जनपद में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/  खान अधिकारी /खान निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परिहारधारकों का विवरण तैयार किया जाएगा, और तैयार सूचना को स्वहस्ताक्षरोपरान्त जनपद के मुख्य कोषाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी( खनन) से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाएगा।

जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा विवरण

डाटाबेस तैयार करने लिए परिहार धारकों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ,जीएसटी नंबर, पैन नंबर आदि विवरण निर्धारित प्रारूप पर स्वप्रमाणित कर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर जिले के वरिष्ठ खान अधिकारी /खान निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विवरण तैयार किया जाएगा। खनन निदेशालय स्तर पर पोर्टल के अनुश्रवण  हेतु  एक ई-एमएम-11 प्रकोष्ठ होगा। प्रकोष्ठ द्वारा डाटा व अन्य सूचनाओं का परीक्षण किया जाएगा तथा तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा।

दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाए कार्यवाही

प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में खनन परिहार धारकों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ नई व्यवस्था के अनुसार ई-एम0एम0-11 जेनरेशन हेतु विभागीय पोर्टल upmines. upsidc.gov.in पर  फीडिंग आदि की प्रक्रिया अपनाई जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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