
आगरा की जामा मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई का दिन आ गया है। सोमवार यानी 5 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बता दें, मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने विचाराधीन सिविल वाद संख्या तीन में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। इसी के साथ केंद्र सरकार यूपी सरकार और एएसआई को भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश सुनाते हुए अगली सुनवाई आज यानी 5 अगस्त को करने का निर्देश सुनाया था।
जिसके बाद आज इस मामले पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। बता दें, वादी के तरफ से सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर मूर्तियों को बरामद कर उन्हें वापस जन्म स्थान पर रखे जाने की गुहार लगाई गई है।
दरअसल, ये पूरा मामला आगरा के जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ है। जिसकी सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान में रखी मूर्तियों को छिपाए जाने का दावा किया गया था और इसके एएसआई सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी। जिसपर बीते महीने की 4 तारीख को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आज यानी 5 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि इस पूरे मामले पर मथुरा मामले के हिंदू पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर हमला बोलकर मंदिर में रखी मूर्तियों को लूटा था। याचिका में ये भी दावा किया गया है कि यह मूर्तियां आगरा की जामा मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे रखी गई है।









