संजय सिंह को राहत, ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने पर हाई कोर्ट की रोक

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि अब संजय सिंह को सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि अब संजय सिंह को सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। उनके सरेंडर करने के आदेश को लेकर ट्रायल कोर्ट के सरेंडर करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी।

पानी बिजली की समस्या को लेकर 23 साल पहले दिए गए धरना प्रदर्शन पर संजय सिंह को स्थानीय कोर्ट ने 3 माह की सजा सुना दी थी और उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। एनबीडब्ल्यू भी जारी हो गया था।

बता दें कि संसद संजय सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा हाईकोर्ट में पेश हुए थे।

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