
IIT BHU में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं तीसरे आरोपी की अर्जी पर हाई कोर्ट सितंबर महीने की 16 तारीख को सुनवाई होगी। बीएचयू परिसर में पिछले साल नवंबर महीने में एक छात्रा के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस दौरान घटना को लेकर काफी हंगामा मचा था। कई दिनों तक छात्र-छात्राओं के द्वारा कैंडल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया था। ऐसे में पुलिस की तरफ से पहले छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि मजिस्ट्रेट के बयान के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
तीसरे आरोपी की सुनवाई सितंबर में
दरअसल, पिछले साल 2 नंवबर की रात को तीन आरोपियों ने मिलकर एक छात्र के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान में शामिल थे। फिलहाल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कुणाल की जमानत याचिका को 4 जुलाई और अभिषेक की याचिका को 2 जुलाई को मंजूर कर ली गई थी। हालांकि अब दोनों आरोपियों की जमानत मिलने के बाद दोनों आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं। इसके अलावा तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर सितंबर महीने में सुनवाई होगी।
दो महीने में हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि जिस छात्र के साथ दुष्कर्म हुआ था, वह IIT BHU में द्वितीय वर्ष में बी. टेक की पढ़ाई कर रही थी। वहीं इस घटना को लेकर बीएचयू परिसर में काफी हंगामा हुआ था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। इस दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाया था कि ये तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। हालांकि काफी विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी पुलिस आरोपी को जल्द पकड़ नहीं पाई थी। पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में दो महीने में लग गए थे।









