पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में पारित किया ‘एंटी रेप बिल 2024’, 5 सितंबर से लागू होगा कानून

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित कानून में दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त सजा के साथ मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने दो दिवसीय विशेष सत्र में एंटी रेप लॉ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करा लिया। इस कानून को 5 सितंबर से लागू होने वाला है। दरअसल, पिछले महीने एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी विरोध किया गया था। वहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। ऐसे में सरकार ने दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर बलात्कार के मामले में कड़ा कानून बनाया है।

10 दिनों के भीतर फांसी की सजा

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित कानून में दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त सजा के साथ मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है। इस कानून के तहत बलात्कार की घटना के 10 दिनों के भीतर दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस को 21 दिनों के भीतर जांच को पूरी करने का प्रावधान है। इसके अलावा चार्जशीट दाखिल कर 36 दिनों में मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई दोषी की मदद करता है तो उसे 5 साल की जेल की सजा होगी।

बनाई जाएगी अपराजिता टास्क फोर्स

इसके अलावा इस कानून के तहत हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। यह टास्क फोर्स बलात्कार, एसिड अटैक और छेड़छाड़ के मामलों में एक्शन लेगी। वहीं पीड़िता की पहचान बताने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे में दोषियों को 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बलात्कार के मामले दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का भी प्रावधान है।

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