ताजमहल में जलाभिषेक की मांग पर योगी यूथ ब्रिगेड की जीत, ASI की अपील को जिला कोर्ट ने किया खारिज

हिंदूवादी पक्ष का दावा है कि तेजोमहालय करोड़ों हिंदुओं का केंद्र हैं। इस दौरान अयोध्या राम मंदिर के बाद तेजोमहालय को हासिल करेंगे।

ताजमहल में जलाभिषेक की मांग को लेकर आगरा जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। जिसमें ASI की अपील को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। जिसकी वजह से योगी यूथ ब्रिगेड को बड़ी जीत मिली है। इस दौरान कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब लगातार केस चलेगा। वहीं मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

ASI ने केस खारिज करने की अपील की थी

दरअसल, ताजमहल में जलाभिषेक, पूजा अर्चना की मांग को लेकर वाद दायर किया गया था। इस दौरा लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तवर की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान 13 सितंबर को एएसआई के अधिवक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय से केस खारिज करने की अपील की थी। साथ ही लघुवाद न्यायालय में एएसआई के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि एएसआई अधीक्षण है सरकारी अधिकारी है। ऐसे में उस पर मुकदमा नहीं हो सकता है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने भी दलील दी थी कि धारा 80 सीपीसी का नोटिस देकर सरकारी अधिकारी पर मुकदमा हो सकता है। वहीं दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिस पर कोर्ट ने अब ASI की अपील को खारिज कर दिया।

योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने दायर किया था वाद

आगरा जिला एवं सत्र न्यायालय की तरफ से सुनवाई की अगली तारीख 24 सितबंर दी गई है। दरअसल, हिंदूवादी पक्ष का दावा है कि तेजोमहालय करोड़ों हिंदुओं का केंद्र हैं। इस दौरान अयोध्या राम मंदिर के बाद तेजोमहालय को हासिल करेंगे। इसके लिए योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अधिवक्ता के द्वारा 23 जुलाई को वाद दाखिल किया था। अब तक लघुवाद न्यायालय में इस मामले में तीन बार सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में चौथी सुनवाई में कोर्ट ने प्रतिवादी ASI की वाद खारिज करने की आपत्ति को खारिज कर दिया है।

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