शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, HC ने सशर्त जमानत दीम…

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सामने आया है. जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गर्भवती करने के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी, रिहाई के तीन माह में वह लड़की से शादी करेगा.

Allahabad High Court : शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सामने आया है. जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गर्भवती करने के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी, रिहाई के तीन माह में वह लड़की से शादी करेगा. पीड़ित लड़की के नाम से दो लाख की FD कराने के निर्देश दिए, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने दिया आदेश.

आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी का झांसा देकर कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दे दी कि रिहाई के तीन महीने के भीतर वह लड़की से शादी करेगा.

ऐसे में न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने नवजात शिशु, एक लड़की, के वयस्क होने तक उसके नाम पर 2,00,000/- रुपये की राशि (एफडी के रूप में) जमा करने का भी निर्देश दिया ) अपनी रिहाई के छह महीने के भीतर इस शर्त का पालन करना होगा.

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