सरकार का निर्माताओं को 3 कैंसर रोधी दवाओं की कीमत में कटौती का आदेश, ये हैं उन दवाओं के नाम

सरकार ने सीमा शुल्क छूट और जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कंपनियों से तीन कैंसर रोधी दवाओं की कीमतें कम करने को कहा है।

सरकार ने सीमा शुल्क छूट और जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कंपनियों से तीन कैंसर रोधी दवाओं की कीमतें कम करने को कहा है। सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर संबंधित निर्माताओं को तीन कैंसर रोधी दवाओं, ट्रैस्टुज़ुमैब, ओसिमर्टिनिब और ड्यूरवालुमैब पर एमआरपी कम करने का निर्देश दिया है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इन तीन कैंसर रोधी दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा के अनुसरण में है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस साल 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर तीन दवाओं पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया। मंत्रालय ने कहा, “तदनुसार, बाजार में इन दवाओं की एमआरपी में कमी की जानी चाहिए और शुल्कों का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए।” इसलिए, एनपीपीए ने उपरोक्त दवाओं के सभी निर्माताओं को अपनी एमआरपी कम करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि निर्माताओं को डीलरों, राज्य दवा नियंत्रकों और सरकार को बदलावों का संकेत देने वाली एक मूल्य सूची या पूरक मूल्य सूची जारी करनी होगी और मूल्य परिवर्तन के बारे में जानकारी एनपीपीए को सौंपनी होगी। लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रैस्टुज़ुमैब, ओसिमर्टिनिब और ड्यूरवालुमैब पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव रखा।

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