Agra: मासूम को मिला इंसाफ, जज ने कहा- आखिरी सांस तक फांसी पर लटकाया जाए..

अदालत ने स्पष्ट आदेश किया है कि दोषी को गर्दन में फांसी लगा कर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती..

Agra: सुबह होते ही रेप की खबरों की लाइनें लग जाती हैं… कोई शायद ही ऐसा दिन होता होगा जब रेप की खबरें सुनने और देखने को ना मिलें.. बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं, मिशन शक्ति, एंटी रोमियो या पिंक पुलिस पेट्रोलिंग तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई…

हालांकि इन सब के बीच एक अच्छी खबर आ रही हैं. आज दीपावली के पर्व पर एक मासूम को इंसाफ मिल गया हैं.. कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए, आरोपी को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई हैं.. कार्ट ने कहा कि, आखिरी सांस तक आरोपी को फांसी पर लटकाया जाए…

पूरा मामला आगरा के थाना एत्मादपुर क्षेत्र का हैं… जहां 10 महीने पहले हुए 7 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के केस में आरोपी 50 वर्षीय राजवीर को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया. कार्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्युदंड से दंडित करते हुए फांसी की सजा सुनाई. दरअसल राजवीर गांव में चौकीदारी करता था. उसने बच्ची को बहाने से अपने साथ बाड़े में ले जाने के बाद दुष्कर्म किया. पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की. बाद में सिर में टाइल्स मार दी. दोबारा दुष्कर्म के बाद बालिका की मौत के बाद शव को फेंककर भाग गया..

बता दें कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म, निर्ममता पूर्वक हत्या ,पॉक्सो एक्ट और साक्ष्य नष्ट करने आरोप में गांव नगला केसरी निवासी चौकीदार राजवीर को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई. 1.25 लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया. अदालत ने स्पष्ट आदेश किया है कि दोषी को गर्दन में फांसी लगा कर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती..

वही ये फैसला आते ही पीड़िता के पिता की आंखों में आंसू आ गए.. कम से कम इंसाफ तो मिल गया.. लेकिन ना जाने कितने ऐसे केस हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं..

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