Delhi Pollution: घर बैठे जॉब और पढ़ाई करने को मजबूर हुए लोग, पर्यावरण मंत्री ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग 

GRAP-IV के नियमों का सख्ती से हो पालन इसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय संबंधित विभागों के साथ सोमवार (18 नवंबर) को आज दोपहर 12..

Delhi Pollution: देश की राजधानी में इस वक्त लोगों के हाल बेहाल हैं. हालात तो ये हैं कि लोग घर में कैद होने को मजबूर हैं. वही दिल्ली में हवा की बिगड़ती हालत को देखते हुए जीआरएपी का स्टेज-4 लागू कर दिया गया है. इसके तहत कई पाबंदिया लगाई गईं हैं. जरूरी वस्तुएं ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और सभी सीएनजी या इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेज के लिए स्कूल बंद रहेंगे.

Delhi's air quality slips to 'very poor', officials told to find out local  source

AQI का स्तर 500 से थोड़ा ही कम

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली का ओवरऑल AQI 484 दर्ज किया गया. ऐसे में दिल्ली में AQI 500 के आंकड़े को छूने की कगार पर साफ नजर आ रहा हैं. कई इलाकों में तो AQI का स्तर 500 से थोड़ा ही कम हैं. सबसे ज्यादा, द्वारका में AQI लेवल 500, इंडिया गेट AQI 497, बवाना 495 दर्ज किया गया. प्रदूषण से उत्पन्न स्मॉग, और ठंड का फॉग दोनों की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई हैं.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे बैठक

GRAP-IV के नियमों का सख्ती से हो पालन इसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय संबंधित विभागों के साथ सोमवार (18 नवंबर) को आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में बैठक करेंगे. बैठक में GRAP 4 के अंतर्गत आने वाले नियमों, और उल्लंघन करने पर दंड के मापदंड तय किए जा सकते हैं.. इसके साथ ही दोपहर 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे.

कहीं जानें से पहले देखें ये लिस्ट..

  1. दिल्ली में ट्रक यातायात की एंट्री पर रोक (सिर्फ उन ट्रकों को छोड़कर जो आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हों या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों)। सभी LNG / CNG / इलेक्ट्रिक / BS-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
  2. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCVs को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति न दें, सिवाय EVs / CNG / BS-VI डीजल के, केवल उन वाहनों को छोड़कर जो आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हों या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों।
  3. दिल्ली में BS-IV और उससे पुराने डीजल चालित मीडियम गूड्स व्हीकल्स (MGVs) और हेवी गूड्स व्हीकल्स (HGVs) की सख्त रोक: दिल्ली में BS-IV और उससे पुराने डीजल चालित मीडियम और हेवी गूड्स वाहनों का संचालन सख्त रूप से प्रतिबंधित किया जाए, केवल वे वाहन जिन्हें आवश्यक वस्तुएं ले जानी हों या जो आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों, उन्हें छूट दी जाएगी।
  4. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध: GRAP स्टेज-III के तहत निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर रोक, साथ ही सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन आदि पर भी लागू हो।
  5. कक्षा VI – IX और कक्षा XI के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का निर्णय: NCR राज्य सरकारों और GNCTD को यह निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए कि कक्षा VI – IX और कक्षा XI के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी जाएं और शिक्षा ऑनलाइन मोड में दी जाए।
  6. 50% कर्मचारियों के साथ कार्यालयों का संचालन और अन्य कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति: NCR राज्य सरकारें / GNCTD यह निर्णय लें कि सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को कार्यालय में काम करने की अनुमति दी जाए, बाकी को घर से काम करने की अनुमति दी जाए।
  7. केंद्र सरकार के कार्यालयों में घर से काम करने की अनुमति: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है।
  8. राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार: राज्य सरकारें कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने, और वाहनों के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ऑड-ईवन योजना लागू करने जैसे अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती हैं।
https://youtu.be/PqVfbOkqEBw?si=1wX7Xyi_eRn14Hm8

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