
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब के ठेकों के आवंटन के लिए नई ई-लॉटरी प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, हर जिले में ई-लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। यह कदम शराब ठेकों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
आवंटन प्रक्रिया और नियम
ई-लॉटरी प्रक्रिया के अनुसार, एक आवेदक को केवल एक ही दुकान दी जाएगी, और किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को दो से ज्यादा शराब की दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में शराब के ठेकों का अनुचित नियंत्रण नहीं बना सके।
एनआईसी के माध्यम से होगा आवंटन
ई-लॉटरी का कार्य जिलों में एनआईसी (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) द्वारा किया जाएगा। किसी भी निजी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया सरकार के नियंत्रण में रहेगी।
अवेदन शुल्क और नीतिगत बदलाव
आवेदन करते समय एक नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी। इस बदलाव के साथ, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगा।









