
1000 वर्गफुट तक मकान के लिए नहीं चाहिए नक्शा, बड़े प्लॉट्स के लिए जरूरी होंगे विभागीय एनओसी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मकान निर्माण को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और मॉडल जोनिंग रेग्युलेशंस को अब प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है। इन नए नियमों के लागू होने से छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
इन प्रावधानों के तहत 1000 वर्गफुट तक के प्लॉट पर मकान निर्माण के लिए अब मानचित्र (नक्शा) पास कराना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, निर्माण से पहले इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसकी फीस मात्र ₹1 रखी गई है। यह पहल मकान बनाने की प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाएगी।
वहीं 5000 वर्गफुट या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट्स पर निर्माण कार्य के लिए लाइसेंसी आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शा ही पर्याप्त होगा, लेकिन इसके लिए संबंधित विभागों जैसे सिंचाई, बिजली, अग्निशमन (फायर), और मेट्रो से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य होगा।
सरकार का यह कदम राज्य में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देगा, साथ ही आमजन को अनावश्यक सरकारी प्रक्रिया और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी। स्थानीय निकायों को इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।









