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Lucknow: ग्राम प्रधानों के लिए खुशखबरी, अब बाहरी लोग नहीं कर पाएंगे प्रधान की शिकायत!

UP Gram Sabha Rights: ग्राम प्रधान की शिकायत दर्ज कराने को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब केवल ग्रामसभा के वोटर ही शिकायत कर सकेंगे, वैध पहचान और हलफनामा अनिवार्य किया गया है।

UP Gram Pradhan Complaint Rule: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधान के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकेगा। नया आदेश यह तय करता है कि केवल उसी ग्रामसभा के निवासी, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वही शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

शिकायत के लिए देना होगा प्रूफ

सरकार के निर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ता को अब आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र के साथ एक शपथपत्र (हलफनामा) भी देना अनिवार्य होगा, जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि वह ग्रामसभा का ही निवासी है।

फर्जी शिकायत पर होगी कार्रवाई

राज्य सरकार ने यह निर्णय फर्जी और बेबुनियाद शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए लिया है, जिनसे प्रधानों के कामकाज में बार-बार बाधाएं आ रही थीं। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी ने झूठी या फर्जी शिकायत की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ईमानदार प्रधानों को राहत

इस कदम से ईमानदार प्रधानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं गांव के लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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