GST 2.0: चार साल बाद भारत की कर प्रणाली में बड़ा सुधार, अधिक सरल और व्यवसाय-अनुकूल

GST 2.0 India. लागू होने के आठ साल बाद, भारत का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) अब अपने सबसे बड़े सुधार की दिशा में बढ़ रहा है। GST 2.0 का मुख्य उद्देश्य तत्काल राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार लाना है। सरकार इन बदलावों को लागू करने की तैयारी में है, ताकि एक सरल और व्यवसाय-अनुकूल कर प्रणाली पूरी क्षमता से भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ा सके।

सबसे बड़ा बदलाव चार-स्लैब वाले ढांचे (5%, 12%, 18%, 28%) को अधिक सरल दर स्लैब में बदलना है, जिसमें केवल 5% और 18% की मुख्य दरें रहेंगी। कुछ खास वस्तुओं के लिए 0.25% और 3% की विशेष दरें और कुछ विलासिता वस्तुओं के लिए 40% की नई दर रखी गई है।

GST काउंसिल की सिफारिशों के अनुसार, 506 वस्तुओं में से 90% की दरें कम की गई हैं। केवल 52 वस्तुओं में दरें बढ़ीं, जबकि अधिकांश वस्तुएं अब समाप्त हुए 12% स्लैब से 5% पर आ गई हैं। इसी तरह, 52 वस्तुओं को पूर्ण कर छूट दी गई, जिससे आवश्यक वस्तुएं किफायती बनी रहेंगी।

विशेष 40% दर विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर लागू होगी, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स और तंबाकू, जो प्रगतिशील कर सिद्धांत को मजबूत करती है। कोयला, लिग्नाइट और पीट पर मुआवजा सेस हटाने से बिजली वितरण कंपनियों को लाभ होगा और दरें 5% से 18% तक बढ़ेंगी।

विश्लेषक अल्पकालिक राजस्व प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अनुमान है कि GST संग्रह 20.2 लाख करोड़ रुपये से घटकर 19.7 लाख करोड़ रुपये होगा, यानी लगभग 48,000 करोड़ रुपये की कमी। अल्पकालिक प्रभाव अस्थायी है और “लाफ़र कर्व” सिद्धांत के अनुसार कम दरें अंततः बढ़ी हुई अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अधिक राजस्व ला सकती हैं।

GST 2.0 इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यवसाय कर का बोझ उपभोक्ताओं पर कितनी हद तक डालते हैं और उपभोक्ता कीमत में बदलाव के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अध्ययन बताते हैं कि 40% टैक्स ब्रैकेट में आने वाले उत्पादों की मांग अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, यानी कीमतें बढ़ने पर भी उपभोक्ता खरीद में ज्यादा कटौती नहीं करते।

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