
प्रयागराज में अब आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने हाल ही में एक आदेश में यह स्पष्ट किया कि अगर कोई कुत्ता एक बार किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसे 10 दिन की सजा दी जाएगी। वहीं, यदि कुत्ता दो बार हमला करता है, तो उसे उम्रभर की सजा मिलेगी। इन कुत्तों को अब एक विशेष एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में रखा जाएगा।
🚨प्रयागराज : आवारा कुत्तों से अब लोगों को मिलेगी राहत🚨
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 16, 2025
🆔 प्रमुख सचिव नगर विकास ने जारी किया आदेश
🕵️♂️ एक बार काटने पर आवारा कुत्ते को 10 दिन सजा
🕵️♂️ 2 बार काटने पर कुत्ते को होगी उम्रकैद की सजा
🕵️♂️ हमलावर, हिंसक हो चुके कुत्तों के लिए अनूठी सजा
🕵️♂️ कटखने कुत्ते एनिमल बर्थ कंट्रोल… pic.twitter.com/WpWzHzCrty
आदेश में यह भी कहा गया है कि इन कुत्तों को सेंटर में रखने से पहले उनके शरीर में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, जिससे उनके व्यवहार की निगरानी की जाएगी। जब कुत्तों की रिहाई होगी, तो यह तभी होगी जब उन्हें कोई जिम्मेदार व्यक्ति गोद लेगा। यह कदम हिंसक और हमलावर कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस प्रक्रिया से कुत्तों के अनियंत्रित व्यवहार पर नकेल कसी जाएगी और आम जनता को राहत मिलेगी।









