सेबी ने म्यूचुअल फंडों को दिया बड़ा झटका, निवेशकों के लिए खुशखबरी!

उद्योग जगत के अधिकारियों को एएमसी और ब्रोकरेज दोनों से प्रतिरोध की उम्मीद है, क्योंकि इससे मार्जिन कम हो सकता है।

उद्योग जगत के अधिकारियों को एएमसी और ब्रोकरेज दोनों से प्रतिरोध की उम्मीद है, क्योंकि इससे मार्जिन कम हो सकता है। सेबी ने 17 नवंबर, 2025 तक हितधारकों से मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया मांगी है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी का म्यूचुअल फंडों के लिए ब्रोकरेज और लेनदेन लागत में भारी कमी लाने का प्रस्ताव, व्यापार में आसानी और पारदर्शिता के लिए नियमों में बदलाव की उसकी योजना में सबसे महत्वपूर्ण – और विवादास्पद – ​​सुधार के रूप में उभर रहा है।

28 अक्टूबर को जारी परामर्श पत्र में प्रस्ताव दिया गया है कि म्यूचुअल फंडों को कुल व्यय अनुपात (टीईआर) से बाहर इक्विटी ट्रेडों पर अधिकतम 0.02 प्रतिशत और डेरिवेटिव ट्रेडों पर 0.01 प्रतिशत ही शुल्क लेने की अनुमति होगी। कोई भी अतिरिक्त ब्रोकरेज टीईआर के भीतर होना चाहिए, इस कदम से एसेट मैनेजरों पर दबाव पड़ने और संस्थागत ब्रोकर राजस्व पर असर पड़ने की उम्मीद है।

कैपिटलमाइंड एएमसी के संस्थापक दीपक शेनॉय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इस कदम से निवेशकों को शोध के लिए “दोगुना शुल्क” लेने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा, “शोध एएमसी प्रबंधन शुल्क से आना चाहिए, ब्रोकरेज के ज़रिए निवेशकों की जेब से नहीं।” “अगर कोई एएमसी इक्विटी के लिए 2 बीपीएस से ज़्यादा या डेरिवेटिव के लिए 1 बीपीएस से ज़्यादा भुगतान करती है, तो यह अतिरिक्त राशि टीईआर के भीतर से आनी चाहिए। यह एक अच्छा कदम है – इससे लेन-देन की लागत कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।”

हालांकि, शेनॉय ने आगे चलकर इसके दुष्परिणामों की चेतावनी दी है। “ब्रोकरेज की सीमा में कटौती की जा रही है (नकद बाज़ार के लिए 12 बीपीएस से 2 बीपीएस और डेरिवेटिव लेनदेन के लिए 5 बीपीएस से 1 बीपीएस तक), इसलिए अगर यह लागू होता है तो संस्थागत ब्रोकरों की आय में भारी गिरावट आ सकती है।

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