
संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद थाना में मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
इस मामले में, आजमगढ़ और संतकबीरनगर के दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है, जबकि रजा फाउंडेशन एनजीओ का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश एटीएस (ATS) की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एटीएस की जांच में यह बात सामने आई है कि मौलाना शमशुल हुदा खान मदरसों के लिए फंड जुटाने में दलाली करता था। इसके अलावा, वह इस्लाम के प्रचार के नाम पर लगातार पाकिस्तान जाता था और कई कट्टरपंथी मौलाना और संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में था।
जम्मू-कश्मीर के संदिग्धों के नेटवर्क से भी शमशुल हुदा जुड़ा हुआ था। एटीएस की जांच में यह भी कहा गया है कि इंग्लैंड की नागरिकता लेने वाला मौलाना शमशुल हुदा खान की गतिविधियाँ संदिग्ध हैं।
इस जांच रिपोर्ट के आधार पर खलीलाबाद थाना में FIR दर्ज की गई है।









