आवारा मवेशियों के चलते हो रहे हादसे…स्टेट, नेशनल हाईवे से हटेंगे आवारा पशु, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

ये मवेशी सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को सुलझाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं के बढ़ते संकट को लेकर अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाना आवश्यक है, क्योंकि ये मवेशी सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को सुलझाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें और संबंधित अधिकारी आवारा पशुओं को शेल्टर होम में शिफ्ट करें। इसके साथ ही, कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को आठ हफ्तों के अंदर इस मुद्दे पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि आवारा पशुओं के बारे में सूचना देने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, ताकि नागरिक आसानी से जानकारी दे सकें और समस्या का समाधान हो सके।

Related Articles

Back to top button