
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर बने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैटों की बिक्री पर 25 साल तक रोक लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत, आवंटियों को इन फ्लैटों को 25 साल तक नहीं बेचने की अनुमति होगी।
लखनऊ-मुख्तार के कब्जे से मुक्त जमीन पर फ्लैटों का मामला, फ्लैट की रजिस्ट्री में दर्ज की गई बिक्री प्रतिबंध की शर्त
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 12, 2025
EWS फ्लैट को 25 साल तक नहीं बेच सकेंगे आवंटी, LDA ने EWS फ्लैटों की बिक्री पर लगाई बड़ी रोक
नियम तोड़ने पर आवंटी पर होगी सख्त कार्रवाई, फ्लैटों की… pic.twitter.com/1LI4QE4O9h
LDA ने इस निर्णय के बाद फ्लैट की रजिस्ट्री में इस बिक्री प्रतिबंध की शर्त को दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री विभाग को एक पत्र भेजा जाएगा, ताकि कोई बिचौलिया इन फ्लैटों की खरीद-फरोख्त न कर सके।
LDA अधिकारियों का कहना है कि मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर जरूरतमंदों के लिए यह फ्लैट्स बनाए गए थे, ताकि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपना आशियाना बना सकें।
इसके साथ ही, LDA ने फ्लैटों की सुरक्षा और स्वामित्व बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, ताकि कालाबाजारी पर रोक लग सके और इन फ्लैट्स को असल जरूरतमंदों तक ही पहुंचाया जा सके।









