कफ सिरप सिंडिकेट : सरगना शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली

प्रयागराज : कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में फरार सरगना शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट के अलावा बीएनएस की धारा भी आरोपों में जोड़ी गई है।

याचिका में शुभम जायसवाल ने कोर्ट से एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा, याचिका में मामले को पास ओवर करने की भी मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

वाराणसी और गाजियाबाद में दर्ज मामलों में आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही, आरोपी शुभम के पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी वाराणसी में दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

वाराणसी के कोतवाली थाने में शुभम जायसवाल, उसके पिता समेत 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो 15 नवंबर को एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव द्वारा की जा रही है।

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