
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारी सुगमता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत कुल चार विभागों की एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में खाद्य और रसद विभाग ने नया आदेश जारी किया है।
लखनऊ : पेट्रोल-डीजल पंप खोलने वालों के लिए खबर
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 17, 2025
➡अब प्रदूषण, वन समेत 4 विभागों की NOC नहीं लगेगी
➡अब आवेदक को स्वघोषणा पत्र जारी करना होगा
➡कारोबारी सुगमता के लिए सरकार का फैसला
➡पहले NOC जारी करने में काफी समय लगता था#Lucknow #PetrolPump #BreakingNews pic.twitter.com/tvVRkze8fL
अब तक, पेट्रोल और डीजल पंप के लाइसेंस के लिए आवेदकों को 10 विभागों से एनओसी लेना पड़ता था। इसमें राजस्व, एनएसएआई, पीडब्ल्यूडी, विकास प्राधिकरण या नगर निकाय, जिला पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, वन, विद्युत सुरक्षा और बिजली विभाग शामिल थे। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिससे कई बार अनावश्यक देरी हो जाती थी।
नए आदेश के तहत, अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए राजस्व, बिजली, लोक निर्माण, विकास प्राधिकरण या आवास, विकास परिषद या औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ही एनओसी ली जाएगी। इसके अलावा, अन्य विभागों से संबंधित मामलों में आवेदक का स्वघोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा।
इसके साथ ही, डीएम (जिलाधिकारी) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित एनओसी आवेदक के यूजर लॉग-इन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी, जिससे आवेदक अपनी आवेदन स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकेगा।









