Delhi: अरावली मामले में SC का अहम फैसला, लगाया रोक…

पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रामना द्वारा दिए गए फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद यह सवाल उठता है कि खनन रुकेगा या जारी रहेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन से संबंधित 20 नवंबर को आए फैसले पर स्टे (रोक) लगा दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रामना द्वारा दिए गए फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद यह सवाल उठता है कि खनन रुकेगा या जारी रहेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए अरावली रेंज वाले राज्यों को भी इस मामले में नोटिस भेजा है। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट जानकारी देने को कहा है कि खनन को लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टता दिखानी होगी और उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी, जहां कोर्ट सरकार से कई सवालों के जवाब मांगेगा।

वहीं इस फैसले के बाद अब यह देखना होगा कि खनन गतिविधियों पर क्या असर पड़ेगा और सरकार इस मामले में किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

Related Articles

Back to top button