इंडिगो एयरलाइंस को DGCA की सजा में कोई राहत नहीं, खारिज कर दी ये अपील

आमतौर पर, कैटेगरी C हवाईअड्डों के लिए उड़ान संचालन में पायलटों को अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां कुछ संचालन संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं।

इंडिगो एयरलाइंस ने शुक्रवार (9 जनवरी, 2026) को जानकारी दी कि अपीलीय प्राधिकरण ने नियामक DGCA द्वारा एयरलाइन के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ की गई अपील खारिज कर दी है।

पिछले साल सितंबर में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन्स डायरेक्टर और ट्रेनिंग डायरेक्टर पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया था।

इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने बीएसई को भेजी अपनी एक फाइलिंग में बताया कि अपीलीय प्राधिकरण ने 7 जनवरी को जारी आदेश में इस अपील को खारिज कर दिया।

इस निर्णय के तहत, DGCA द्वारा लगाए गए ₹20 लाख के जुर्माने को बहाल किया गया।

यह जुर्माना एयरलाइन पर आरोपित किया गया था कि उसने कैटेगरी C हवाईअड्डों पर पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का उपयोग नहीं किया। आमतौर पर, कैटेगरी C हवाईअड्डों के लिए उड़ान संचालन में पायलटों को अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां कुछ संचालन संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं।

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