“BCCI कोई सरकारी संस्था नही…”, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम को "टीम इंडिया" कहने से रोका जाए। कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम को “टीम इंडिया” कहने से रोका जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई (BCCI) का भारतीय क्रिकेट पर प्रभाव न केवल व्यवहारिक रूप से, बल्कि कानूनी तौर पर भी स्वीकृत है और यह कोई सरकारी संस्था नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि बीसीसीआई एक निजी संस्था है, जो तमिलनाडु सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है और न तो यह कोई सरकारी संस्था है, न ही इसे संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार बीसीसीआई को पूरा समर्थन देती है, जिससे उसकी भूमिका और भी मजबूत हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि इस तरह के बेकार मामलों में भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि “आप घर बैठकर याचिकाएं ड्राफ्ट कर देते हैं, कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए।” साथ ही यह भी याद दिलाया कि देश में नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी याचिका को अक्टूबर 2025 में खारिज कर दिया था और इसे कोर्ट का समय बर्बाद करने वाला मामला बताया था। कोर्ट ने कहा था कि जो टीम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसे “टीम इंडिया” कहने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

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