Delhi: आज़म खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई ज़मानत की शर्त पर SC ने लगाई रोक…

जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से को गिराए जाने की संभावित कार्रवाई के मामले में सपा नेता आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्यवाही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कि ओर से लगाई गई ज़मानत की शर्त पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को जिला मजिस्ट्रेट के हवाले करने की शर्त के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान की याचिका पर नोटिस भी जारी किया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने आज़म खान की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट कि ओर से जमानत देने समय लगाई गई शर्त उचित नहीं प्रतीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा इलाहाबाद HC ने आज़म खान को मेडिकल कंडीशन के आधार पर ज़मानत दिया ज़्यादातर मामले में आज़म को ज़मानत मिली है।

आजम खान ने शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद HC की ज़मानत की शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। सपा नेता आज़म खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में दाखिल कर कहा था कि शत्रु संपत्ति मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तय की गई ज़मानत शर्तो के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैम्पस की करीब 13 हेक्टेयर ज़मीन को जिला प्रशासन ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। याचिका में कहा कि ज़मानत देते वक़्त ऐसी शर्त थोपना गलत है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मेंशनिंग के दौरान कहा था कि अब प्रशासन कैंपस की दो बिल्डिंग को गिराने की तैयारी में है।

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