बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने के मामले में SC में हुई सुनवाई, यूपी सरकार ने दाखिल किया जवाब…

यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत से जमीयत की याचिका को खारिज करने की मांग की. यूपी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है वो सब कानून के मुताबिक की गई हैं. जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है.

यूपी (Uttar Pradesh) में बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action in UP) को चुनौती देने के मामले में बुधवार को बड़ी अपडेट सामने आई. सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर यूपी सरकार ने जवाब दाखिल किया. अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने कहा कि जमीअत कोर्ट को गुमराह करना चाह रही है.

यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत से जमीयत की याचिका को खारिज करने की मांग की. यूपी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है वो सब कानून के मुताबिक की गई हैं. जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है.

वहीं सहारनपुर से अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे एक नाबालिग बच्चे को कथित रूप से यूपी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले पर भी यूपी सरकार ने जवाब दाखिल किया. सरकार ने कहा कि सहारनपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी नाबालिक बच्चे को हिरासत में नहीं लिया गया.

वहीं 10 जून को प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपित जावेद मोहम्मद पंप का मकान ढहाने के मामले पर भी यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा. यूपी सरकार ने कहा प्रयागराज के अवैध अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट में लंबित है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जरूरत नहीं है.

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