
नई दिल्ली. ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सुप्रीम कोर्ट से ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को बडी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर के खिलाफ दर्ज 5 FIR में बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के आगे कार्रवाई पर रोक लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये हैं कि यूपी में दर्ज 5 FIR में ज़ुबैर पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले में 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ के सामने बताया कि यूपी में जुबैर के ऊपर एक के बाद कई मुकदमे दर्ज हुए और उसको हर मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जुबैर पर हाथरस में दो, लखीमपुर खीरी में एक, सीतापुर में एक, गाज़ियाबाद में एक मामला दर्ज हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीतापुर मामले में जमानत मिली फिर दिल्ली में जमानत मिली इसी दौरान दूसरी FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर के खिलाफ दर्ज 5 FIR में बिना SC की अनुमति के आगे कार्रवाई पर रोक लगाई।









