हाथरस मामले में गिरफ्तार केरल के पत्रकार कप्पन को Supreme Court से बड़ी राहत, 2 साल आएंगे जेल से बाहर!

कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक युवा दलित महिला की मौत हो गई थी...

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उनके खिलाफ यूएपीए मामले में जमानत दे दी। CJI UU ललित की अगुवाई वाली बेंच ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा-

“अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना दिल्ली के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। अपीलकर्ता प्रत्येक सोमवार को स्थानीय थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। यह शर्त पहले 6 सप्ताह के लिए लागू होगी। छह सप्ताह के बाद, अपीलकर्ता केरल जाने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन स्थानीय पुलिस स्टेशन को उसी तरह से रिपोर्ट करेगा, जो हर सोमवार को होता है, और उस ओर से रखे गए रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करता रहेगा।

कप्पन को अब तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में ले जाया जाना है और निचली अदालत द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाना है।

इसके अलावा, जब कप्पन के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि उनके खिलाफ PMLA के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई है और इस संबंध में उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कार्यवाही में भाग लेना पड़ सकता है, तो शीर्ष अदालत ने कहा, “ऊपर बताई गई शर्तें खड़ी होंगी जमानत की राहत का लाभ उठाने के लिए अपीलकर्ता को जिस हद तक आवश्यक है, उसमें छूट दी गई है।”

कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक युवा दलित महिला की मौत हो गई थी। जिसके बाद इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होने दंगा भड़काने का प्रयास किया था।

Related Articles

Back to top button