
उत्तरखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले से त्रिवेंद्र रावत को राहत मिली है। सरकार के इस फैसले के बाद एसएलपी विवाद में त्रिवेंद्र रावत को विशेष राहत मिली है। ‘SLP वापसी के लिए गृह विभाग ने आज अर्जी वापस लेने का फैसला लिया है। गृह विभाग ने SC में राज्य सरकार के वकील को पत्र भेजा।

देहरादून से दिल्ली तक भाजपा के गलियारे में जारी एसएलपी विवाद में धामी सरकार ने अपनी अर्जी वापस लेने का फैसला लिया है। इस फैसले से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को विशेष राहत मिली है। गृह विभाग ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की वकील वंशजा शुक्ला को भेजे गए पत्र मे कहा है कि 26 सितम्बर 2022 को SLP वापसी के बाबत सुप्रीम कोर्ट में दी गयी अर्जी को राज्य सरकार ने जनहित में निरस्त करने का फैसला किया है। लिहाजा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। गृह विभाग में उप सचिव अखिलेश मिश्रा की ओर से यह पत्र जारी किया गया।
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को नैनीताल हाईकोर्ट ने उमेश जे कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में राजद्रोह का मुकदमा निरस्त करने को आदेश दिए थे। साथ ही साथ नैनीताल हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ शिकायतों की सीबीआई से जांच के आदेश दिए थे। इस फैसले का राज्य सरकार ने विरोध किया था और राज्य सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर राजद्रोह के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। अब सरकार ने इस एसएलपी को वापस लेने की अर्जी दी है।









