
Madhya Pradesh| Digital Desk: मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण वर्ग को दिए जाने वाले 10 फिसदी आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है. दरअसल फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा था कि वे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति समर्थक मानसिकता का विरोध कर रहे हैं.
दिल्ली
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 23, 2022
➡सुप्रीम कोर्ट में EWS आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका दायर
➡संविधान पीठ ने बरकरार रखा था EWS रिजर्वेशन
➡सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका
➡MP के एक कांग्रेस नेता ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। #Delhi pic.twitter.com/X8WnMlbk1m
आपको बता दें कि इससे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक माना था. एससी ने कहा था कि देश में ईडब्ल्यूएस लागू रहेगा. संवैधानिक पीठ के 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में थे. उन्होंने इसके पक्ष मे अपना फैसला सुनाया था जिसके बाद से देश में आर्थिक मापदंड पर सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण जारी रहा.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगो के लिए दिया जाता है. ये आरक्षण वैधानिक है या नही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसमे फैसला देते हुए शीर्ष न्यायालय ने इसे वैधानिक माना. 5 जजों में 3 ने इसको लेकर सहमति जताई थी. जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमत थे. सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगाई थी.








