
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स के बड़े अफसर डिप्टी कमिश्नर को जेल भेजने का आदेश दिया है। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद भी करदाता का उत्पीड़न कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को जेल और जुर्माना का आदेश सुनाया है।
इनकम टैक्स विभाग को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली पर HC ने गंभीर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने 23 पेज के आदेश में इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली का भेद खुला और डिप्टी कमिश्नर को कन्टेम्प्ट का दोषी माना और 7 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना सुनाया है। करदाता का उत्पीड़न करने के जुर्म में डिप्टी कमिश्नर लखनऊ रेंज टू को सजा हुई है।









