
प्रयागराज– विधायक रमाकांत यादव को लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि लोकसभा-विधानसभा में माफियाओं का चुना जाना चुनावी सिस्टम की भारी खामी है. मौजूदा लोकसभा के 43% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. हाईकोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
प्रयागराज
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) March 3, 2023
➡विधायक रमाकांत यादव को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
➡माफियाओं का चुना जाना चुनाव सिस्टम की गंभीर खामी-HC
➡लोकसभा-विधानसभा के लिए चुना जाना सिस्टम की खामी-HC
➡मौजूदा लोकसभा के 43% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं-HC#Prayagraj pic.twitter.com/f3PjtDp8md
आजमगढ़ से सपा विधायक रमाकांत यादव ने जहरीली शराब कांड मामले में जमानत की अर्जी लगाई थी. रमाकांत यादव के खिलाफ 48 मुकदमे दर्ज हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ऐसे लोगों का लोकसभा-विधानसभा पहुंचना सिस्टम की खामी है. यह सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव सिस्टम पर सवालिया निशान है.









