विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा- माफियाओं का चुना जाना चुनावी सिस्टम की खामी

विधायक रमाकांत यादव को लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि लोकसभा-विधानसभा में माफियाओं का चुना जाना चुनावी सिस्टम की भारी खामी है. मौजूदा लोकसभा के 43% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. हाईकोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.


प्रयागराज– विधायक रमाकांत यादव को लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि लोकसभा-विधानसभा में माफियाओं का चुना जाना चुनावी सिस्टम की भारी खामी है. मौजूदा लोकसभा के 43% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. हाईकोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

आजमगढ़ से सपा विधायक रमाकांत यादव ने जहरीली शराब कांड मामले में जमानत की अर्जी लगाई थी. रमाकांत यादव के खिलाफ 48 मुकदमे दर्ज हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ऐसे लोगों का लोकसभा-विधानसभा पहुंचना सिस्टम की खामी है. यह सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव सिस्टम पर सवालिया निशान है.

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