मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में किया बरी

लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ सरकार की अपील पर फैसला सुनते हुए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है.

लखनऊ : लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ सरकार की अपील पर फैसला सुनते हुए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है. आपको बता दे कि बीती 21 फरवरी को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं, 10 नवंबर 2022 को हुई सुनवाई के बाद भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.

ट्रायल कोर्ट के टेनी को बरी करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है. इससे पहले लखीमपुर की निचली अदालत ने भी टेनी को बरी कर दिया था. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी.

आपको बता दे की पूरा मामला वर्ष 2000 में लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या हुई थी. प्रभात समाजवादी पार्टी की यूथ विंग का सदस्य था जबकि टेनी भाजपा से जुड़े थे. एफआईआर में अजय मिश्र टेनी को भी आरोपी बनाया गया था. ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2004 में टेनी को बरी कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2004 में ही राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी.अब हाईकोर्ट ने इस मामले में उनको बरी कर दिया है.

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