
गाज़ियाबाद : गाज़ियाबाद के फैमली कोर्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसमें झूठा साक्ष्य देने के कारण पत्नी के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया गया है. आपको बता दे की गाज़ियाबाद की ( family court ) परिवार न्यायालय कोर्ट संख्या 3 ने झूठा साक्ष्य देने के कारण पत्नी के विरुद्ध दिए परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए है.
पूरा मामला भरण पोषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया है. कोर्ट में पत्नी ने स्वयं को बेरोजगार बताया था तथा ITR न भरने व बैंक खाते न होने की बात कही थी.
वहीं अधिवक्ता उमेश भारद्वाज ने बताया पति द्वारा अपनी पत्नी के रोजगार से सम्बंधित व बैंक, ITR इत्यादि के प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गए जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दोषी पाते हुए सम्बंधित मजिस्ट्रेट को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया.








