
दिल्ली : महिला आरक्षण बिल ( नारी वंदन अधिनियम ) को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह बिल कानून बन गया है. आपको बता दे की यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राजयसभा में पारित हुआ था. विधेयक को संसद से पारित जाने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है. राष्ट्रपति के बिल पर साइन करते ही विधेयक कानून बन जाता है.
दिल्ली
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 29, 2023
➡महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी
➡नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी
➡राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना महिला आरक्षण
➡लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है बिल.#Delhi @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/kYfo5NpIy4
इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी.









