यौन संबंध बनाने को लेकर भारत में उठ रहे सवाल ! 18 साल से कम उम्र करने की हो रही मांग..

देश भर में शारीरिक संबंध बनाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे है जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, विधि आयोग ने इस बात का लेकर विरोध किया है।

नई दिल्ली : देश भर में शारीरिक संबंध बनाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे है जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, कानूनी तौर पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए उम्र 18 वर्ष है, लेकिन लोग आपसी सहमति से संबंध बनाने के लिए 18 साल से कम उम्र करवाना चाहते है. लेकिन वहीं विधि आयोग ने इस बात का लेकर विरोध किया है।

आपको बता दें कि विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को जो पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत सहमति की उम्र पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस में सुझाव दिया है कि स्थिति को सुधारने के लिए कानून में संशोधन की जरुरत है।

पॉक्सो (POCSO) अधिनियम 2012 के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र वालें बच्चे अपने सहमति से शारीरिक संबंध यदि बनाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। यदि कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र में किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे यौन उत्पीड़न का दोषी के रूप में माना जाएगा।Indian Penal Code (IPC) भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत, 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म माना जाता है. चाहें क्यू न लड़की के सहमति से संबंध बनाया गया हो.

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