1 अक्टूबर से लागू हो रहे ये नए अहम नियम, जाने किन चीजों में हुआ है बदलाव ?

जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ सकता हैं. इन नियमों से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर म्चुअुल फंड की एसआईपी भी प्रभावित हो सकती हैं.

डिजिटल स्टोरी- हर महीने की पहली तारीख को कुछ बदलाव होता है. कुछ नए नियम लागू होते हैं. 1 अक्टूबर 2023 से भी कई वित्तीय नियमों में बदलाव हो रहा है. जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ सकता हैं. इन नियमों से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर म्चुअुल फंड की एसआईपी भी प्रभावित हो सकती हैं.

चलिए अब बताते हैं कि किन-किन चीजों में बदलाव होने वाला है.

1- अगर आपको विदेशों में घूमने पसंद हैं तो 1 तारीख से ये थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है. मतलब, 7 लाख से अधिक का टूर पैकेज लेते हैं,तो आपको 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा. बता दें कि मेडिकल और पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्चे इससे बाहर हैं. और अगर आपका वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपए से कम भेजते हैं तो 5 प्रतिशत टीसीएस देना होगा.

2- डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

अब आपसे आपका कार्ड जारी करने वाली संस्था पूछेगी कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए.साथ ही उन्हें एक से अधिक विकल्प देने होंगे. पहले देखा जाता था कि नए कार्ड या फिर रेन्यू करते वक्त कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं कोई भी विकल्प चुनने पर रुपे, मास्टरकार्ड,विजा कार्ड आदि में से कोई भी जारी कर देती थी. लेकिन 1 अक्टूबर से अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा.

3- रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ विधेयक 2023 आज से प्रभावी हो गई है.जिसकी वजह से जन्म प्रमाण पत्र,आधार कार्ड बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने समेत सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्य होगा.

1 अक्टूबर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जा रहा है. नागरिकों को अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प मिलेगा.ऐसे ही कई और नियम या बदलाव हैं

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