
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को लगा बड़ा झटका. बॉयफ्रेंड और गर्ल्सफ्रेंड को रिलेशनशिप (लिव इन) में रहने वालों को न्यायालय ने रोक लगा दी है. एसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इसमें दो अंतरधार्मिक कपल्स के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका की खारिज कर दी. और हाईकोर्ट ने कहा ”ऐसे रिश्ते टाइमपास होते हैं, इसमें स्थिरता ईमानदारी नहीं होती” है.
प्रयागराज
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 23, 2023
➡इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर
➡लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को झटका
➡अंतरधार्मिक जोड़े को राहत देने से किया इंकार
➡पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका की खारिज
➡हाईकोर्ट ने कहा ऐसे रिश्ते टाइमपास होते हैं
➡इसमें स्थिरता ईमानदारी नहीं होती-हाईकोर्ट… pic.twitter.com/Sc5DQ5GZC4
बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप मामले में एक अंतरधार्मिक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के ने कोर्ट में सुरक्षा के तहत याचिका दायर की थी. दरअसल इस मामले में लड़की पक्ष के घर वालों ने लड़के के विरुध FIR दर्ज कराया था. जिसमे IPC की धारा 366 के तहत की गई थी. लड़की के घर वालो ने लड़के के ऊपर गैंगस्टर और आवारा किस्म होने के आरोप लगा रहे है. इस पर अदालत ने कहा इस तरह के रिश्तों में कोइ स्थिरता और ईमानदारी नही होती है. इसमें कपल्स मोह माया के जाल में फसें रहते हैं. और जबतक वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नही हो जाते, तबतक अदालत इस तरह के रिश्ते पर अपना कोई राय व्यक्त करने का परहेज करेगा.
इस तरह रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स को एक बड़ा झटका लगा है. अदालत का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले अक्सर टाइमपास करते है. इस मामले में लड़की पक्ष के घर वालों ने लड़के के विरुध FIR दर्ज कराया था. जिसमे IPC की धारा 366 के तहत की गई थी. लड़की के घर वालो ने लड़के के ऊपर गैंगस्टर और आवारा किस्म होने के आरोप लगा रहे है. जिसमें पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका की खारिज कर दी.









