UP New Excise Policy: जाम छलकाना हुआ महंगा, कैबिनेट ने दी मंजूरी, शराब, बीयर, भांग की 10% तक बढ़ जाएगी कीमत

अब शादी ब्याह या अन्य किसी पार्टी में रात 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी। नई नीति के अनुसार ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक के लिए तय की गई है।

UP New Excise Policy: शराब के शौकीनों के लिए दुखद समाचार। अगले वर्ष देसी और अंग्रेजी शराब के साथ ही बीयर व भांग भी महंगी हो जाएगी। इसको लेकर योगी कैबिनेट ने साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति में लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है।  

योगी कैबिनेट ने अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और मॉडल शॉप की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सालाना लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। सरकार ने देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपए प्रति लीटर और ड्यूटी को 30 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए प्रति लीटर तय की है।

ने नियम के लागू हो जाने के बाद पुलिस या अन्य कोई एजेंसी किसी भी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकान को सील नहीं कर पाएगी। किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले डीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग के अधिकारी और डीएम द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के अलावा किसी को भी लाइसेंस निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा।  

कैबिनेट बैठक के बाद जारी आदेश के अनुसार आबकारी विभाग के अधिकारी और लाइसेंस जारी करने वाले डीएम द्वारा नियुक्ति प्राधिकृत अधिकारी व अन्य एजेंसी द्वारा शराब, बीयर या भांग की दुकानों पर छापेमारी के दौरान अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करानी होगी।

अब शादी ब्याह या अन्य किसी पार्टी में रात 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी। नई नीति के अनुसार ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक के लिए तय की गई है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उत्तर प्रदेश में बीयर की ऐसी फुटकर दुकानों में भी बैठकर बीयर पी सकते हैं, जिसमें अलग से 100 वर्ग मीटर अलग से जगह है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए शुल्क जमा करके लाइसेंसधारक लोगों को बैठकर बीयर पीने की व्यवस्था कर सकेगा। इसके लिए डीएम के अनुमति के लिए जिला आबकारी अधिकारी अनुमति देगा। 

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