बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, चीनी फोन निर्माता कंपनी Xiaomi की भारत इकाई को आयात शुल्क की कथित चोरी के लिए 653 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि Xiaomi India को उसके परिसरों की तलाशी के दौरान दस्तावेजों की बरामदगी के बाद कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जो अनुबंध संबंधी दायित्वों के तहत अमेरिकी और चीनी फर्मों को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क के प्रेषण का संकेत देता है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से संकेत मिलता है कि Xiaomi India और इसके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स (Contractors) ने सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन करते हुए “रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क” के बिना केवल सीमा शुल्क लगाकर ही मोबाइल फोन, उसके पुर्जों और घटकों को बेच रहे थे। DRI द्वारा जांच पूरी होने के बाद, मेसर्स शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शुल्क की मांग और वसूली के लिए तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि Xiaomi India, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए 653 करोड़ रुपयों की अप्रत्यक्ष रूप से चोरी की है जिसके कारण कंपनी को तीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच के दौरान, यह आगे सामने आया कि Xiaomi India द्वारा Qualcomm USA और बीजिंग Xiaomi Mobile Software Co Ltd, China (Xiaomi India की संबंधित पार्टी) को भुगतान की गई “रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क” को माल के लेनदेन मूल्य में बिना जोड़े ही फर्म और उसके अनुबंध निर्माताओं द्वारा आयात किया जाता था। जिस लिहाज से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।