
वाराणसी। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को लेकर धर्म की नगरी काशी में तैयारिया पूरी हो गई है। मकर संक्रांति के पर्व पर लाखो आस्थावान मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। आस्था की डुबकी के साथ ही बना श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ क्षेत्र में मटन -चिकन और मछली बेचने वाले लोगो पर सख्त कार्रवाई किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ क्षेत्र के दो किलोमीटर की परिधि में मीट और मछली कारोबारियों पर नगर निगम ने मुकदमा दर्ज करवाया है। नगर निगम के पशुचिकित्साधिकारी की शिकायत पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने मंदिर क्षेत्र के 11 मीट -मछली विक्रेताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। वही बिना लाइसेंस नगर निगम क्षेत्र में मांस (मटन, चिकन व मछली) की बिक्री करने वाले 15 विक्रेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

नगर निगम के सदन में पारित हुआ था मंदिर परिक्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव
नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा मटन – चिकन की बिक्री करने वालो पर मुकदमा दर्ज करवाए जाने को लेकर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों हुए नगर निगम के सदन की बैठक में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर की परिधि में चिकन – मटन बेचने को प्रतिबंधित किए जाने का प्रस्ताव आया था, जिस पर चर्चा के बाद इसे नगर निगम के सदन ने पारित किया था। ऐसे में देखने को मिल रहा था कि नगर निगम के द्वारा विक्रेताओं को नोटिस दिए जाने के बाद भी इसकी कुछ दुकानदारों के द्वारा बिक्री किया जा रहा था। प्रस्ताव पारित होने के बाद ही इसकी जानकारी सभी दुकानदारों को दिया गया था, ऐसे में इसे सख्ती से पालन करवाए जाने को लेकर मटन – चिकन व मछली की बिक्री करने वालो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। भविष्य में यदि इसके बाद भी इसकी बिक्री करते है, तो इन पर और सख्त कार्रवाई किया जाएगा।

तीन थानों में 26 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा, जुर्माना और सीज की कार्रवाई
मीट और चिकन की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर हुए मुकदमे को लेकर काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि वाराणसी के दशाश्वमेध और चौक थाने में मंदिर के दो किलोमीटर की परिधि में मटन – चिकन बेचने वाले 11 दुकानदारों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि बिना लाइसेंस इसकी बिक्री करने वाले 25 दुकानदारों के खिलाफ चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि मंदिर के दो किलोमीटर की परिधि में आने वाले दुकानदारों पर राजकीय आदेश उल्लंघन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें दुकानदारों पर जुर्माने के साथ उनके दुकानों को सीज किए जाने का प्रावधान है।









