
दिल्ली: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गैंगस्टर मामले में मिली अंतरिम जमानतसुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अब्बास अंसारी को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए एक मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश (UP) छोड़ने का आदेश नहीं दिया। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि वे अब्बास अंसारी के आचरण पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और आगामी सुनवाई पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करें।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब्बास अंसारी को मऊ का दौरा करने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी। यह आदेश उनके खिलाफ चल रहे गैंगस्टर मामले के संदर्भ में दिया गया है।
अब, अब्बास अंसारी को यूपी छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है और उनके आचरण पर निगरानी रखी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई पर पुलिस को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा बन गया है, क्योंकि अब्बास अंसारी का नाम पहले भी गैंगस्टर गतिविधियों से जुड़ा रहा है।