
मुंबई: अभिनेता सूरज पंचोली को जिया खान आत्महत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अभिनेता पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था. जिया तब 24 साल की थीं. 3 जून, 2013 को मुंबई में अपने जुहू स्थित घर में उनकी लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली थी. जुहू पुलिस ने 10 जून, 2013 को पंचोली को गिरफ्तार किया था. 3 जुलाई को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने तक वह लगभग एक महीने तक जेल में रहे.
मुंबई: जिया खान आत्महत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अभिनेता सुरज पंचोली को बरी किया। pic.twitter.com/8TuvM8hzYS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 28, 2023
सूरज ने अदालत के समक्ष दायर अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और चार्जशीट झूठी थी, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के इशारे पर उसके खिलाफ गवाही दी थी.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एएस सैयद ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूतों की कमी के कारण आपको दोषी नहीं ठहराया गया है. “आप बरी हो गए” यह सुनकर सूरज की मां जरीना वहाब की आंखों में आंसू आ गए और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या कहना है तो उन्होंने हाथ जोड़कर और फिर आंखें पोंछते हुए कहा, ‘मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं.
निर्णय आने के बाद कोर्ट के बाहर सूरज पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि मीडिया के सामने आरोप लगाना बहुत आसान है. लेकिन सबूत से बड़ा कुछ नहीं है. कानून सबसे ऊपर है. न्यायलय ने सभी सबूतों के मद्देनजर सूरज पंचोली को बरी किया है…पुलिस और CBI ने जांच में यह पाया कि जिया खान की आत्मघाती प्रवृत्ति थी.

वहीं, मृत अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर फैसला आया है. लेकिन सवाल अभी भी है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? मैंने शुरू से कहा है कि यह हत्या का मामला है. मैं हाई कोर्ट जाऊंगी.










