आज़म के बाद इस भाजपा विधायक की गयी सदस्यता, कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा, जाने पूरा मामला ?

यूपी में एक और विधायक की सदस्यता रद्द हो गई है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी। पिछले दिनों कोर्ट ने विधायक को दो-दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा। ऐसे में अब रामपुर सीट के साथ-साथ खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है।

वहीं इस मामले में विक्रम सैनी ने कहगे कि उन्हें सिर्फ व्हाट्सएप पर और मीडिया के जरिये सदस्यता रद्द होने की सुचना मिली है। अगर यह सही है तो वह कानून का सम्मान करते हैं और क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, इसलिए वह फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2 साल या उससे ज्यादा सजा पर सदस्यता जा सकती है तो मुझे मंजूर है क्योंकि कानून सबके लिए एक है चाहे हम हो या आज़म खान।

रामपुर और मुजफ्फरनगर में होगा उपचुनाव !

बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और मुजफ्फरनगर में अब उपचुनाव होगा। विधायक विक्रम सैनी को सजा होने के साथ ही उनकी सदस्यता स्वतः रद्द हो गई थी ,अब जल्द ही विधानसभा सचिवालय से विक्रम सैनी की सीट को रिक्त घोषित करेगा। बीते दिनों सपा के कद्दावर नेता आज़म खान को सजा होने के उनकी विधायकी गयी थी। जिसके बाद रामपुर की खतौली सीट रिक्त हो गयी थी। अब यहां पर जल्द ही उपचुनाव होगा।

क्या था मामला ?

मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए कवाल कांड मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को दोषी करार दिया गए थे। गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147 ,148 ,149 ,307 ,336 ,353 ,504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें से लगभग 15 लोग के खिलाफ सबूत न मिलने से बरी जो गए थे और 12 लोह पर आरोप सिद्ध हुए थे। जिनको एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी।

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