हिंसक विरोध के बाद बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा, अब इतने फीसदी मिलेगा आरक्षण

बांग्लादेश की जनता ने आरक्षण के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पे भी देखने को मिली। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले, धुएं के ग्रेनेड और रबर की गोलिया चलाई।

बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के फैसले को पलट दिया गया है। जिसके बाद देश में 93 फीसदी सरकारी नौकरियां मेरिट आधारित करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला

बांग्लादेश की सुप्रीम अदालत ने अपने फैसले को पलटते हुए सरकारी नौकरियों में 93 फीसदी योग्यता आधारित होने के आदेश दिए हैं। जबकि 7 फीसदी 1971 में बांग्लादेश की आजादी में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों और अन्य श्रेणी में दिया जाएगा। इसमें 5 फीसदी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को, 1 फीसद आदिवासियों के लिए और 1 फीसद ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए निर्धारित है। हालांकि, इससे पहले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को 30 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान था, जिसको लेकर बांग्लादेश में काफी हिंसक प्रदर्शन किया गया।

अभी तक इतने लोगों की गई जान

बांग्लादेश की जनता ने आरक्षण के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पे भी देखने को मिली। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले, धुएं के ग्रेनेड और रबर की गोलिया चलाई। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को देखने पर गोली मारने के आदेश दिया गया। इस हिंसक विरोध में अभी तक तकरीबन 135 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। फिलहाल बांग्लादेश के जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से घायलों और मरने वालों की संख्या जारी नहीं की गई है।

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